झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना ‘’मंईयां सम्मान योजना’ पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई ऑर याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका का सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने की। दरअसल सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीवकुमार के माध्यम से जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली थी जिसमें यह कहा गया था कि चुनाव में लुभाने के लिए यह योजना का शुरुआत किया गया था। बता दें कि प्रार्थी विष्णु साहू ने जनहित याचिका में यह भी कहा था कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के अकाउंट में सीधे राशि नहीं दे सकती है। दरअसल ‘मईयां सम्मान योजना’ के अंतर्गत 18 से 50 साल के प्रत्येक महिला को 1000 राशि मिलती है। इस मामले की बहस राज्य सरकार के तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने की।